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Thursday, May 14

भारत का संविधान

प्रस्तावना   

    “ हम, भारत के लोग, भारत को एक ( संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य)  बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को-
 सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

 विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता

 प्रतिष्ठा और अवसर की समता
 प्राप्त करने के लिए,

 तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और( राष्ट्र की एकता और अखंडता) सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

 दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीफ 26 नवंबर, 1949 ई. ( मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, और आत्मार्पित करते हैं”
We, The people of India, having solemnly resolve to constitute India into a (Sovereign, socialist secular Democratic Republic) and to secure to all its citizens-
 Justice social economic and political,

 Liberty of thought expression belief faith and worship

 Equality of status and of opportunity and to promote among them all

 Fraternity assuring the dignity of the individual and the( unity and integrity of the nation)

 IN our constituent assembly this 26 day of November 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution.


 भारतीय संविधान समितियां एवं उनके अध्यक्ष

1. संघ संविधान समिति,  संघ शक्ति समिति  -पंडित जवाहरलाल नेहरू 

2. वित्त नियम एवं कर्मचारी समिति  तदर्थ समिति -डॉ राजेंद्र प्रसाद

3. संविधान सभा के कृतियों की समिति - जी वी मावलंकर

4. मूल अधिकार अल्पसंख्यक अधिकार प्रांतीय संविधान समिति-  सरदार वल्लभ भाई पटेल

5. प्रारूप समिति  -डॉक्टर भीमराव अंबेडकर

6. कार्य संचालन समिति - कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी

7. झंडा समिति - जे वी कृपलानी


 प्रारूप समिति

 प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अतिरिक्त एन गोपालस्वामी आयंगर अल्लाह कृष्णास्वामी अय्यर के एम मुंशी मोहम्मद  सादुल्लाह डी पी खेतान( मरणोपरांत टीटी कृष्णाभाचारी)  और एन माधवराव अन्य सदस्य थे


  संविधान के स्रोत एवं उनके राष्ट्र

1. संसदीय शासन प्रणाली कानून निर्माण प्रक्रिया , नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार ,मंत्री परिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व ,राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रमुख के रूप में -ब्रिटेन के संविधान से


2. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय व्यवस्था , मौलिक अधिकार,  न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं अधिकार एवं उपराष्ट्रपति का पद - संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से

3. संघात्मक शासन व्यवस्था एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्रीयकरण - कनाडा के संविधान से

4. संविधान के प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची 
केंद्र व राज्यों के मध्य संबंध तथा शक्तियों का विभाजन - ऑस्ट्रेलिया के संविधान से

5. कानून द्वारा स्थापित शब्दावली - जापान के संविधान से

6.   मौलिक कर्तव्य और नियोजन प्रणाली -  पूर्व सोवियत संघ रूस के संविधान से

7. संविधान संशोधन प्रणाली  - दक्षिण अफ्रीका के संविधान से

8. राज्य के नीति निदेशक तत्व  - आयरलैंड के संविधान से

9. आपात उपबंध  -  जर्मनी के संविधान से

10. गणतंत्र प्रणाली  -  फ्रांस के संविधान से


कुछ महत्वपूर्ण बिंदु

1. संपूर्ण संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे

2. संशोधन के प्रारूप पर 114 दिनों तक चर्चा चली

3. संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया इसी कारण 26 नवंबर को विधि दिवस के रुप में मनाया जाता है

4. डॉक्टर सर बी एन राव द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप एवं विचार के लिए 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्य प्रारूप समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे

5. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 15 अगस्त 1947 से 26 जून 1950 तक विधि मंत्री थे संविधान सभा में संविधान के प्रारूप को प्रस्तुत किया

6. सर बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे