Showing posts with label भारतीय संविदा अधिनियम. Show all posts
Showing posts with label भारतीय संविदा अधिनियम. Show all posts

Sunday, June 14

प्रत्याभूति की संविदा (धारा 126 से 147)


धारा 126. “प्रत्याभूति की संविदा”, “प्रतिभू”, “मूलऋणी” और “लेनदार” – “प्रत्याभूति की संविदा” किसी पर व्यक्ति द्वारा, व्यतिक्रम की दशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा है । 
वह व्यक्ति जो प्रत्याभूति देता है “प्रतिभू” कहलाता है, वह व्यक्ति, जिसके व्यतिक्रम के बारे में