दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 4 यह उपबंध करती है कि भारतीय दंड संहिता की और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का अन्वेषण जांच एवं विचारण आदि इस प्रक्रिया के अधीन किया जाएगा। धारा 4 खंड 2 के अनुसार किसी अन्य विधि के अधीन सभी अपराधों का अन्वेषण जांच एवं विचारण तथा उनके संबंध में अन्य कार्यवाहियां इन्हीं उपबंधो के अनुसार की जाएंगी। परंतु ऐसे अपराधों के अन्वेषण जांच विचारण या अन्य कार्यवाही की रीति या स्थान का विनियमन करने वाली तत्तसमय प्रचलित किसी अधिनियमित विधि के अधीन रहते हुए की जाएगी।
उपर्युक्त उपबंध से स्पष्ट है कि अन्य विधियों में आने वाले अपराधों के अन्वेषण जांच और विचारण आदि को विनियमित करने वाली विधि के अधीन रहते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की प्रक्रियाएँ उस पर लागू होंगी।
क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए गए अपराधों के विचारण के संबंध में अलग से कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है अतः धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार उनके संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंध जांच विचारण के संबंध में यथासंभव लागू होंगे ।
गांगुला अशोक बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2000 सुप्रीम कोर्ट के मामले में यह आधारित किया गया कि किसी अन्य विधि के अंतर्गत कोई अन्यथा उपबंध नहीं है तो दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंध ही लागू होंगे।
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