जमानत रद्द किए जाने की शक्ति जमानत आदेश में ही अंतर्निहित होती है और न्यायालय कभी भी उसे वापस ले सकता है अथवा निरस्त कर सकता है जमानत निरस्त करने से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित है-
1. धारा 437 खंड 5 के अनुसार यदि कोई न्यायालय जिसने अजमानती अपराध के मामले में जमानत पर छोड़ दिया है आवश्यक समझता है तो अभियुक्त को गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है और अभिरक्षा के लिए