आदेश
अभियुक्त रामपाल को धारा 323 325 506 504 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडित किया जाता है
दंड के प्रश्न पर अभियुक्त तथा अभियोजन पक्ष को चुना गया है अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है तथा उसे कम से कम दंड दिया जाना चाहिए दूसरी तरफ अभियोजन में इसका