Wednesday, June 3

दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन तथा इसकी संवैधानिकता

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन का प्रावधान किया गया है | 
इस धारा के अनुसार –
“जब पति या पत्नी किसी ने युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना दूसरे से अपना साहचर्य प्रत्याहृत कर लिया है, तब परित्यक्त पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के