1976 के संशोधन द्वारा विवाह विच्छेद के प्रावधान में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं –
1. जारता या पर व्यक्ति के साथ स्वेच्छया मैथुन को धारा 13(1)(i) में विवाह विच्छेद का आधार बनाया गया है |
2. असाध्य रूप से विकृतचित्तता को विवाह विच्छेद का आधार बनाया गया है |
3. स्पष्टीकरण के माध्यम से