हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 में स्थायी निर्वाह व्यय के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार – जब पति या पत्नी ने वैवाहिक अनुतोष हेतु सक्षम न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की हो तब न्यायालय आज्ञप्ति पारित करते समय या उसके पश्चात स्थायी निर्वाह भरण-पोषण का आवेदन प्राप्त होने पर प्रतिवादी