धारा 126. “प्रत्याभूति की संविदा”, “प्रतिभू”, “मूलऋणी” और “लेनदार” – “प्रत्याभूति की संविदा” किसी पर व्यक्ति द्वारा, व्यतिक्रम की दशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा है ।
वह व्यक्ति जो प्रत्याभूति देता है “प्रतिभू” कहलाता है, वह व्यक्ति, जिसके व्यतिक्रम के बारे में