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Tuesday, June 23
हिन्दू विधि के अंतर्गत विधवा पुत्रवधू के भरण-पोषण के अधिकार
हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 19
यह स्पष्ट करती है कि कोई हिन्दू पत्नी चाहे उसका विवाह अधिनियम के पूर्व या पश्चात अनुस्थापित हुआ हो अपने पति के मृत्यु के बाद श्वसुर द्वारा भरण-पोषण प्राप्त करने की अधिकारणी होगी, परन्तु
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