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Sunday, June 28
एक हिन्दू विधवा स्त्री द्वारा अपने पति के लिए दत्तक पुत्र ग्रहण करने के अधिकार तथा इस सम्बन्ध में 1958 के संशोधन
पुरानी हिन्दू विधि में विधवा को दत्तक ग्रहण करने का कोई अधिकार प्राप्त नही था। वह केवल अपने पति के जीवन काल में पति द्वारा प्राधिकृत होने पर ही दत्तक ग्रहण कर सकती थी परन्तु 1956 का अधिनियम
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