हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 से 13 तक में निर्वसीयती मरने वाले हिन्दू पुरुष की संपत्ति का न्यागमन उनके उत्तराधिकारियों के मध्य कैसे होगा इस सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है।
पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम – धारा 8 के अनुसार निर्वसीयती मरने वाले हिन्दू पुरुष की संपत्ति उसके निम्न उत्तराधिकारियों को न्यागत होगी –
1. सबसे पहले वर्ग एक के वारिसों को
2. वर्ग एक के वारिस के अभाव में वर्ग दो के वारिसो को
3. दोनों वर्गो के वारिसों के अभाव में मृतक के गोत्रजो को
4. अन्ततः गोत्रज भी नही हैं तब मृतक के बंधुओं को
5. कोई वारिस न होने पर सरकार को
अपवर्जन – धारा 9 में की गयी व्यवस्था