सामान्यतया संपत्ति का अंतरण एक अजात (अजन्मे) व्यक्ति को सीधे-सीधे नही किया जा सकता क्योंकि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 के अनुसार संपत्ति का अंतरण ‘जीवित व्यक्तियों’ के बीच ही सीमित है|
जीवित व्यक्तिओं की परिभाषा के अंतर्गत ‘अजात व्यक्ति’ नही आता |
अजात व्यक्ति (Unborn Person) से तात्पर्य जो अस्तित्व में नही है, परन्तु इस धारा के प्रावधानों के अनुसार