Sunday, May 17

निर्णय

थाना हडीयल
जनपद इलाहाबाद

निर्णय

यह आरोप पत्र अभियुक्त रामलाल के विरुद्ध अंतर्गत धारा 323 325 504 506 भारतीय दंड संहिता में विचारण किए जाने के संबंध में थाना हडिया द्वारा इस न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 15 जुलाई 2012 को समय लगभग 10:00 बजे दिन अमरनाथ की गाय अभियुक्त रामपाल के खेत में चली गई थी जिसे उसने हाक कर अपने घर पर बांध लिया था। जब अमरनाथ अभियुक्त रामपाल के घर जाकर अपनी गाय वापस मांगी तो अभियुक्त गाली देने लगा तथा गाली देने से मना करने पर अपने हाथ में लिए लाठी से प्रहार कर दिया जिस से अमरनाथ के हाथ की हड्डी टूट गई इस घटना को शिव कुमार तथा नन्हे आदि ने देखा। अभियुक्त मार डालने की धमकी देखना देता भाग गया।

इस घटना की रिपोर्ट थाना हरिया में धारा 323 504 506 तहत भारतीय दंड संहिता में दिनांक 15 जुलाई 2012 को ही समय 12:00 अपराहन में दर्ज की गई दौरान विवेचना डॉक्टरी परीक्षण रिपोर्ट व एक्स रे रिपोर्ट के आधार पर धारा 325 भारतीय दंड संहिता की बढ़ोतरी की गई।

अभियुक्तों को न्यायालय में आहूत कर आवश्यक नकले प्रदान की गई तथा नियत तिथि पर धारा 323 325 504 506 भारतीय दंड संहिता का आरोप अभियुक्त के प्रति विरचित किया गया। आरोप पर के सुनाया व समझाया गया अभियुक्त ने आरोप से इनकार किया और विचारण की मांग की।

अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में चोटहिल अमरनाथ को बतौर (PW 1), नन्हे को (PW2), (PW3) विवेचना अधिकारी आरबी सिंह व (PW4) डॉक्टर छोटेलाल की परीक्षा कराई गई। दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श का 1) तहरीर (आवेदन) (प्रदर्शन का 2) नकल (GD प्रदर्श का 3) घटनास्थल का नक्शा नजरी (प्रदर्श का 4) आरोपपत्र (प्रदर्श का 5) डॉक्टरी रिपोर्ट अमरनाथ (प्रदर्श का 6) साबित कराए गए हैं।
अभियुक्त का बयान धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता में अंकित किया गया अभियुक्त ने अपने बयान में कहा कि अमरनाथ से मुकदमेबाजी चल रही है इस कारण पुरानी रंजिश में झूठा फंसाया गया है।

बचाव पक्ष की ओर से कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

मैंने विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी हुआ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने तथा पत्राली का परिसीमन किया।

PW1 अमरनाथ ने शपथ पर घटना का पूर्ण समर्थन किया है तथा अपने द्वारा थाना हडीया में दी गई तहरीर को साबित किया जिस पर प्रदर्शन का 2 डाला गया तथा यह भी बताया कि उसने अपनी चोटों का डाक्टरी परीक्षण व एक्सरे कराया था जिसमें उसके हाथ की हड्डी टूट गई थी।

PW2 नन्हे ने भी अपने बयान में घटना का पूर्ण समर्थन किया है तथा यह भी बताया कि यदि वह मौके पर ना पहुंचता तो अभियुक्त अमरनाथ को जान से मार डालता।

PW3 आरबी सिंह विवेचना कर्ता है इन्होंने दौरान विवेचना गवाहों का बयान दर्ज किया था कथा चोटहिल अमरनाथ की एक्स रे रिपोर्ट में हाथ टूटा पाए जाने पर धारा 325 का इजाफा किया था इसी साक्षी ने घटनास्थल का नक्शा नजरी बनाया गवाहों का बयान लिया तथा आरोपपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया इसी साक्षी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श का 1, जीडी प्रदर्श का 3, नक्शा नजरी प्रदर्श का 4 तथा आरोपपत्र प्रदर्श का 5 को साबित किया गया है।

PW4 डॉक्टर छोटेलाल चिकित्सा अधिकारी जिन्होंने दिनांक 15 जुलाई 2012 को समय 3:00 बजे शाम चोटहिल अमरनाथ का डॉक्टरी परीक्षण किया था तथा निम्न चोट पाई थी-
1. सूजन लिए हुए तेलुगू निशान सेवंथ 7.5 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर के क्षेत्र में बाएं हाथ के ऊपर
2. दाहिने हाथ के निचले हिस्से में सूजन एक्सरे के लिए सलाह
3. दर्द की शिकायत लेकिन बाह्य चोट नही।
इस साक्षी ने अमरनाथ की डॉक्टरी रिपोर्ट प्रदर्श का 6 को साबित किया है।

अभियोजन पक्ष के उपरोक्त साक्षियों के अवलोकन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को साबित करने में पूर्णता सफल रहा है अभियुक्त रामपाल अंतर्गत धारा 323 325 504 506 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडित किए जाने योग्य है

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