Wednesday, May 20

क्या कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने मूल अधिकारों को त्याग सकता है

भारत के संविधान में मूल अधिकार ना केवल व्यक्तिगत हित के लिए बल्कि लोक नृत्य के लिए उपबंधित किए गए हैं इसलिए मूल अधिकारों के अभी त्याग का सिद्धांत भारत में लागू नहीं होता है अतः कोई भी अपराधी अपने संवैधानिक अधिकारों को त्याग कर दोषी बनने के लिए स्वतंत्र नहीं है।

 बहराम खुर्शीद बनाम मुंबई राज्य 1955 सुप्रीम कोर्ट
         के मामले में निर्धारित किया गया कि मूल अधिकार केवल व्यक्तिगत हित के नहीं बल्कि लोक नीति के आधार पर साधारण जनता के लिए संविधान में उपबंधित किए गए हैं अतः कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार का स्वेच्छा से त्याग नहीं कर सकता है।

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